यहाँ जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सीबीआई ने निगम के इंदिरा सागर परियोजना के इन अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465 तथा 471 के तहत ये मामले दर्ज किए हैं। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने एक करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को भुगतान के लिए मंजूर किया था। इस मामले की जाँच अभी जारी है। (नईदुनिया)