अधिसूचना के अनुसार यातायात पुलिस ने पाया है कि दोपहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वाले ज्यादातर लोग हेल्मेट नहीं पहनते हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं।
अधिकारी ने बताया कि फिलहाल बिना हेल्मेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस 500 रुपए का जुर्माना करती है या उनका लाइसेंस रद्द कर देती है। अब 15 दिन बाद पिछली सीट पर बिना हेल्मेट के बैठने वालों पर भी इतना ही जुर्माना लगेगा।