भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने धार्मिक स्थलों पर एक समय 50 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है वहीं दुर्गा पूजा के दौरान मोहल्लों और सोसायटी में गरबे की अनुमति देने के साथ धार्मिक पंडालों में डीजे, ढोल और बैंड बजाने की भी छूट दी गई है।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि सरकार ने दुर्गा पूजा और दशहरा के साथ आने वाले त्यौहार को मद्देनजर नए दिशा-निर्देश तय कर दिए हैं। दुर्गा प्रतिमा, चल समारोह, गरबे, डीजे बैंड और रावण दहन के आयोजन को लेकर गाइडलाइन तय की गई है।
कॉलोनी और मोहल्ले में होने वाले गरबे के आयोजन को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अनुमति दे दी गई है। वहीं कर्मिशयल गरबा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रावण दहन कॉलोनी और सोसायटी में होंगे, बड़े स्थानों पर रावण दहन के लिए लोगों की संख्या को लेकर प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना के लिए वहीं नियम लागू होंगे जो गणेश उत्सव के लिए थे।
वहीं 15 अक्टूबर के बाद कोचिंग 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले दिए जाएंगे। इसके साथ जिम भी 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलगें। इसके साथ शादी-विवाह में लोगों की संख्यासरकार ने दुर्गा पूजा और दशहरे के मद्देनजर गाइडलाइन तय कर दी है। इसमें दुर्गा प्रतिमा,चल समारोह, गरबे,डीजे बैंड और रावण दहन के आयोजन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) October 5, 2021
15 अक्टूबर से कोचिंग,जिम,स्टेडियम,शादी-विवाह और अंतिम संस्कार के लिए भी नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। pic.twitter.com/XcwPTQOPJy
300 कर दी गई है। अंतिम संस्कार में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। इसके साथ स्टेडियम भी पचास फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
वहीं थिएटरों में पचास फीसदी की अनुमति बरकरार रखी गई है।